बिहार सरकार का बड़ा फैसला, Lockdown के बीच कल से खुलेंगी ये दुकानें
बिहार सरकार (Government Of Bihar) ने लॉकडाउन (Lockdown) में छूट देते हुए कुछ दुकानों को खोलने का फैसला लिया है तो इनमें शर्तें भी लगायी है जैसे ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक-एक दिन के अंतराल पर खोली जा सकेंगी.
पटना. बिहार की नीतीश सरकार (Bihar Government) ने कोरोना महामारी (Corona Epidemic) को लेकर किए गए लॉकडाउन (Lockdown) के बीच ढील देते हुए कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है. इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने एक पत्र जारी किया. इस पत्र के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है.
DM को दिए गए विशेष अधिकार
लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने के लिए सरकार द्वारा रखी गई कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा. दरअसल राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम को अधिकार दिया है कि वो भीड़ को कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दुकानों के खुलने और बंद करने का समय अपने हिसाब से तय कर सकते हैं. बिहार सरकार ने सभी ज़िलाधिकारी को इस संबंध में नियम तय करने और आदेश जारी करने को कहा है.
खुलेंगी ये दुकानें
सरकार ने बिजली के सामानों की दुकानें यानि पंखा, कुंवर, एसी की बिक्री और मरम्मती की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानि मोबाइल. कंप्यूटर, यूपीएस और बैट्री की दुकानों को खोलने की भी मंजूरी होगी. लोगों की जरूरत का ख्याल रखते हुए ऑटोमोबाइल. टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मती की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. लॉकडाउन के दौरान और जिन दुकानों को खोलने की छूट मिली है उनमें निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री के संस्थान जिसमें सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, पेंट आदि की दुकानें शामिल हैं.
ये होंगी शर्त
सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने में शर्त भी लगायी गयी है. ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक एक दिन के अंतराल पर खोली जायेंगीं. वहीं गैरेज और वर्कशॉप रोज़ खोला जा सकेगा. इसके साथ ही सरकार ने HSNP यानि हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट की दुकान अनुमंडल स्तर पर एक और ज़िला स्तर पर दो खोले जाने की अनुमति दी है वहीं प्रदूषण जाँच केंद्र भी खोले जायेंगे.
Dharmendra Kumar