बिहार(पटना)बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर आज यानि गुरुवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। जिसमें कोरोना की पाबंदियों में रियायत नहीं देने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन 22 जनवरी से राज्य में लागू हो जाएगी। पहले जारी की गई गाइडलाइन की समयसीमा कल यानी 21 जनवरी को खत्म हो रही है. 6 फरवरी तक किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी.सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। बता दें कि गृह विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन 22 जनवरी से 6 फरवरी तक लागू रहेगी.बिहार में कोरोना के बढ़ते केसेज को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह ने चार जनवरी से 21 जनवरी तक प्रतिबंध लगाए गए थे। जिसके तहत राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और सभी दुकान व प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक बंद रखने का नियम लागू है। अब 6 फरवरी तक ये नियम लागू रहेंगे. वहीं स्कूल-कॉलेजों में कक्षाएं नहीं चलेंगी और मॉल, मंदिर, मस्जिद, पार्क व सिनेमा हॉल भी 6 फरवरी तक बंद रहेंगे.रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी कार्यालयों में 50 फीसद उपस्थिति से संबंधित गाइडलाइंस जारी हैं। अब 6 फरवरी तक ये नियम लागू रहेंगे। यानि कि 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। 8वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
