न्यूज4बिहार/पटना: जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है।गुरुवार को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया।
वही सीबीआई ने अदालत को बताया कि वह इस महीने तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी। जबकि तेजस्वी यादव ने सीआरपीसी की धारा 160 का हवाला देते हुए कहा था कि वह पटना में रहते हैं इसलिए सीबीआई उन्हें दिल्ली में नहीं बुला सकती है। कोर्ट ने उनके वकील की इस दलील को नहीं माना और सीबीआई की समन को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। तेजस्वी यादव की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनके मोवाकिल 25 मार्च को सीबीआई के दिल्ली मुख्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष पूर्वाहन 10:30 बजे पेश होंगे।