विपिन कुमार
दरभंगा. बिहार के दरभंगा में नाबालिग लड़की से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 30 वर्ष सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. पॉक्सो कोर्ट दरभंगा के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश विनय शंकर ने 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले लालबाबू परमहंस को भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 376 (3) के तहत 30 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.
इसके अतिरिक्त भारतीय दंड विधान की धारा 506 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड भुगतान नहीं करने की स्थिति में एक माह का साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
आपके शहर से (दरभंगा)
विशेष लोक अभियोजक डॉ. पारिजात ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए पोक्सो नियम एवं बिहार पीड़ित प्रतिकार संशोधन स्कीम 2018 के तहत पीड़िता बच्ची के पुनर्वास के लिए चार लाख रुपया का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया है जो उसे स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के द्वारा भुगतान किया जाएगा.
क्या है पूरा मामला
डॉक्टर पारिजात ने बताया कि 24 मार्च, 2019 को शाम के लगभग सात बजे पीड़िता शौच के लिए घर के बाहर गई थी. इस दौरान, अभियुक्त लालबाबू परमहंस ने उसको डरा-धमका कर उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता की चीख-पुकार सुन कर कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो उसको बदहवास पाया. उन्होंने लालबाबू परमहंस को वहां से भागते हुए देखा.
पीड़िता के परिजनों ने महिला थाना में अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियुक्त परमहंस ने पांच सितंबर, 2019 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. तब से वो न्यायिक अभिरक्षा में था.
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Tags: Bihar News in hindi, Darbhanga news, Minor girl rape, Poxo court verdict
FIRST PUBLISHED : February 17, 2023, 21:06 IST