Local court of muzaffarnagar sentenced 20 years imprisonment to both culprits in gangrape and kidnapping case

मुजफ्फरनगर. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित पॉस्को कोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 31-31 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया. घटना 2 मार्च 2015 की है जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक 16 साल की नाबालिग युवती सुबह सवेरे अपने घर से दूध लेने के लिए निकली थी. उसी दौरान एक कार में सवार दो अभियुक्त जबर्दस्ती युवती का गाड़ी में अपहरण कर एक खेत में ले गए थे जहां दोनों अभियुक्त मोहसीन और वाजिद पीड़िता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गए थे.

इसके बाद पीड़िता ने अपने घर जाकर अपने परिजनों को आपबीती बताई थी, जिस पर परिजनों द्वारा पीड़ित युवती को थाने में ले जाकर आरोपियों के विरुद्ध नामजद शिकायत की गई थी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत इस मामले में दोनों आरोपी मोहसिन और वाजिद के विरुद्ध धारा 364 ,376d, 506 और 5 / 6 पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में आज जनपद की पॉस्को कोर्ट ने दोनों अभियुक्त मोहसिन और वाजिद को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 31-31 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के द्वारा जेल भेज दिया गया.

अभियोजन के अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि नाबालिग के साथ बलात्कार केस में अभियोजन की तरफ से दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा विशेष अभियोजकों के द्वारा 6 साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए मौखिक व लिखित पूर्णता साबित कर आया, जिसके बाद दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई.

Tags: Gang Rape, Muzaffarnagar news, Posco act, UP news

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