रिपोर्ट: सोनिया मिश्रा
चमोली: उत्तराखंड के चमोली में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी और महिला के प्रेमी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला चमोली जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की कोर्ट ने लिया है. अदालत ने महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
मिली जानकारी के अनुसार, दोषी महिला का नाम तुलसी देवी और उसके प्रेमी का नाम खिलाफ सिंह है. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रकाश भंडारी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप बर्त्वाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना 2018 की है. 20 सितंबर 2018 को दशोली ब्लॉक में निजमुला घाटी के गौणा गांव के गौर सिंह ने राजस्व उपनिरीक्षक को तहरीर देते हुए बताया कि उसका छोटा भाई गुड्डू 7 सितंबर 2018 से लापता है. गुड्डू की शादी पाणा ग्राम की रहने वाली तुलसी देवी से हुई थी. गुड्डू तुलसी के साथ उसके मायके में रहता था.
बड़े भाई ने दर्ज कराई थी शिकायत
गौर सिंह ने तहरीर में बताया कि तुलसी के गांव के ही रहने वाले खिलाफ सिंह के साथ उसके नाजायज संबंध हैं और उसने गुड्डू को जान से मारने की धमकी दी थी. शिकायत के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक ने तुलसी देवी और खिलाफ सिंह पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. जांच अधिकारियों और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने तुलसी से सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया.
पहले गला दबा कर मारा
तुलसी देवी ने बताया कि उसने खिलाफ सिंह के साथ मिलकर गुड्डू की गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश रोलधार चट्टान से नीचे फेंक दी. दोनों आरोपियों की निशानदेही पर रोलधार तोक से गुड्डू का शव बरामद किया गया. इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. जांच पूरी होने पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई.
14 गवाह हुए पेश
इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने तुलसी देवी और खिलाफ सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक के पुत्र सौरभ और गौरव जो कि नाबालिग हैं, उनको धारा 357 ए सीआरपीसी के तहत प्रतिकर दिए जाने के आदेश भी पारित किए.
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Tags: Chamoli News, Uttarakhand news
FIRST PUBLISHED : February 26, 2023, 13:50 IST